नई दिल्ली
दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप के दोषी 21 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने व्यक्ति के प्रति कोई भी नरमी दिखाने से इनकार करते हुए कहा उसका अपराध गंभीर है। अदालत ने इसके साथ ही अपराध की गंभीरता, मानसिक एवं शारीरिक आघात, उसके सामाजिक दर्जे एवं वित्तीय स्थिति तथा पुनर्वास की जरूरत को देखते हुए पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजा भी दिया जो कि यहां एक पूजा स्थल में सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थी।
अडिशन सेशन जज रेनू भटनागर ने सब्जी विक्रेता इमरान को इस महिला का मुंह बंद करके उससे रेप करने और उससे मारने की धमकी देने का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई । जज ने कहा, 'अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनायी जाती है।'
अदालत ने दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण( डीएलएसए) दक्षिण पूर्व जिले को उसे मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया। अदालत ने पीड़िता के बयान और मेडिकल सबूत के आधार उसके पक्ष में फैसला दिया। अभियोजन के अनुसार घटना 22 अगस्त 2015 को हुई जब वह सुबह आठ बजे दक्षिण पूर्व दिल्ली स्थित अपने कार्यस्थल पर काम शुरू करने जा रही थी। शिकायतकर्ता के अनुसार वह एक जंगल से गुजर रही थी। वह रास्ता भटक गई। इसी दौरान अचानक इमरान ने आकर उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बंद करके उससे रेप किया।
दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप के दोषी 21 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने व्यक्ति के प्रति कोई भी नरमी दिखाने से इनकार करते हुए कहा उसका अपराध गंभीर है। अदालत ने इसके साथ ही अपराध की गंभीरता, मानसिक एवं शारीरिक आघात, उसके सामाजिक दर्जे एवं वित्तीय स्थिति तथा पुनर्वास की जरूरत को देखते हुए पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजा भी दिया जो कि यहां एक पूजा स्थल में सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थी।
अडिशन सेशन जज रेनू भटनागर ने सब्जी विक्रेता इमरान को इस महिला का मुंह बंद करके उससे रेप करने और उससे मारने की धमकी देने का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई । जज ने कहा, 'अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनायी जाती है।'
अदालत ने दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण( डीएलएसए) दक्षिण पूर्व जिले को उसे मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया। अदालत ने पीड़िता के बयान और मेडिकल सबूत के आधार उसके पक्ष में फैसला दिया। अभियोजन के अनुसार घटना 22 अगस्त 2015 को हुई जब वह सुबह आठ बजे दक्षिण पूर्व दिल्ली स्थित अपने कार्यस्थल पर काम शुरू करने जा रही थी। शिकायतकर्ता के अनुसार वह एक जंगल से गुजर रही थी। वह रास्ता भटक गई। इसी दौरान अचानक इमरान ने आकर उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बंद करके उससे रेप किया।
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