नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर शहर के परिवहन विभाग से जवाब मांगा है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में नए ऑटो परमिट की कालाबजारी का आरोप लगाया गया है। कार्यवाहक मुख्य जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरि शंकर की पीठ ने याचिका पर सीबीआई और दिल्ली पुलिस से 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि 10,000 ऑटो के लिए परमिट तीन लाख रुपये में दिए जा रहे हैं । सामाजिक कार्यकर्ता राकेश अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिका में ब्लैक में ऑटो परमिट की बिक्री में कथित तौर पर संलिप्त प्राधिकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है ।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि हाई कोर्ट ने तीन पहिया गाड़ी की संख्या 45,000 तक करने की इजाजत दी थी । दिल्ली परिवहन विभाग ने शुरूआत में 35,000 ऑटोरिक्शा का पंजीकरण किया और 10,000 के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर शहर के परिवहन विभाग से जवाब मांगा है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में नए ऑटो परमिट की कालाबजारी का आरोप लगाया गया है। कार्यवाहक मुख्य जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरि शंकर की पीठ ने याचिका पर सीबीआई और दिल्ली पुलिस से 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि 10,000 ऑटो के लिए परमिट तीन लाख रुपये में दिए जा रहे हैं । सामाजिक कार्यकर्ता राकेश अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिका में ब्लैक में ऑटो परमिट की बिक्री में कथित तौर पर संलिप्त प्राधिकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है ।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि हाई कोर्ट ने तीन पहिया गाड़ी की संख्या 45,000 तक करने की इजाजत दी थी । दिल्ली परिवहन विभाग ने शुरूआत में 35,000 ऑटोरिक्शा का पंजीकरण किया और 10,000 के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है।
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