Thursday, January 11, 2018

AAP के 20 MLA के खिलाफ EC पहुंची कांग्रेस

नई दिल्ली
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष अजय माकन ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के खिलाफ चल रहे लाभ के पद को लेकर ऐक्शन में हो रही देरी और उनको अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। माकन ने कहा कि 'आप' पार्टी के 20 विधायकों ने मंत्री जैसी सुविधाएं जैसे ऑफिस, फर्नीचर और सरकारी गाड़ी समेत अन्य सुविधाएं लेकर लाभ का पद 13 मार्च 2015 को लिया था। लिहाजा उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए।

माकन ने निर्वाचन आयोग को सौंपे ज्ञापन में कहा कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से 9 जून 2016 को चुनाव आयोग के सामने 'आप' के 20 विधायकों को लाभ का पद लेने के कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि 14 जुलाई, 2016 और 21 जुलाई 2016 को कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद, के.सी. मित्तल और अन्य अधिवक्ताओं ने चुनाव आयोग के सामने आप पार्टी के 20 विधायकों की विधानसभा की सदस्यता रद्द किए जाने की दलील रखी गई थी।

ज्ञात हो कि 13 जून, 2016 को राष्ट्रपति ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा अपने 20 विधायकों को बचाने के लिए जो बिल विधानसभा में पास किया गया था उसको मंजूरी नहीं दी थी। माकन ने कहा कि 2 साल हो चुके हैं लेकिन 20 विधायकों पर लाभ के पद के मामले पर कुछ नहीं हुआ।

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