Tuesday, August 29, 2017

जामा मस्जिद ब्लास्ट: भटकल पर आरोप तय

नई दिल्ली
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल और अन्य 10 आरोपियों के खिलाफ 2010 में जामा मस्जिद ब्लास्ट मामले में आरोप तय करते हुए 23 अक्टूबर से मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया है। आरोपों पर औपचारिक आदेश जारी करते हुए अडिशनल सेशन जज सिद्धार्थ सिंह ने आतंकी संगठन के तीन कथित सदस्यों अफ्फाक, अब्दूस सबूर और रियाज अहमद सईदी को बरी कर दिया। इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट को पर्याप्त सबूत नजर नहीं आए।

मामला जामा मस्जिद के पास 19 सितंबर, 2010 को बम धमाके से जुड़ा है, जिसके तुरंत बाद आईएम के दो संदिग्धों ने एक टूरिस्ट बस से मस्जिद के गेट के पास उतर रहे विदेशी सैलानियों पर गोलियां बरसा दी थीं। अदालत ने फिलहाल ब्लास्ट से जुड़े मामले में अपना आदेश सुनाया है। पुलिस ने इस मामले में आईएम के सह संस्थापक यासीन भटकल समेत इन सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और कहा था कि विदेशी राष्ट्रों को भारत में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स से दूर रखने के लिए उनमें खौफ भरने के मकसद से हमला किया गया।

पुलिस ने यह भी कहा कि आईएम ने योजना बनाई थी कि जामा मस्जिद के पास मौजूद विदेशी पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी हैं और वहां ज्यादा से ज्यादा जान-माल को नुकसान पहुंचाने के लिए धमाका करना है। आरोप लगाया गया कि भटकल ने एक आईईडी प्रेशर कुकर तैयार किया था जिसे जामा मस्जिद के बाहर रखा गया। उसी में बम धमाका हुआ।

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