Friday, September 2, 2016

दिल्ली को पूर्ण राज्य के आग्रह वाली दीवानी याचिका वापस

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए छह अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। इसके साथ ही उसने राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य घोषित करने का आग्रह करने वाली अपनी दीवानी याचिका वापस ले ली। न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने आप को दीवानी याचिका वापस लेने की इजाजत देते हुए उसे इस याचिका में उठाए गए मुद्दों को दायर की गर्इं अपनी विशेष अनुमति याचिकाओं में ही उठाने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली की आप सरकार से पूछा था कि क्या वह हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर करेगी, जिसमें दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश और उप राज्यपाल को उसका प्रशासनिक प्रमुख बताया गया है। उसने आप सरकार से यह भी पूछा था कि वह कब तक अपील दायर करेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि मामले की पिछली सुनवाई में पीठ की टिप्पणी के अनुरूप वे दीवानी याचिका वापस लेना चाहती हैं। क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए छह अलग-अलग विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई हैं।

इंदिरा ने कहा कि दीवानी याचिका में उठाए गए मुद्दे विशेष अनुमति याचिका के मुद्दों से बहुत हद तक मिलते-जुलते हैं। उन्होंने कहा कि विशेष अनुमति याचिका दायर किए जाने के आलोक में, दीवानी याचिका वापस लेने की इजाजत प्रदान की जाए। इंदिरा ने यह भी कहा कि उन्हें इसकी छूट दी जाए कि जब कार्रवाई का नया मौका आए तो वे मुद्दे बुलंद कर सकें। इस पर अदालत ने कहा- अगर कार्रवाई का कोई ताजा कारण आए आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं, जब आवश्यक हो आप मुद्दा उठा सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि उसका यह आदेश याचिकाओं या विशेष अनुमति याचिकाओं के गुण-दोष पर नहीं है और स्पष्ट किया कि उसने इन मुद्दों को नहीं देखा है। पीठ ने 29 अगस्त को इंदिरा के पूर्व बयान का संज्ञान लिया था कि जल्द ही हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जाएगी और उसने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा था कि यह अपील कब दायर की जाएगी। पीठ ने कहा था कि दिल्ली सरकार को विशेष अनुमति याचिका दायर करने की जरूरत है और मौजूदा याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी।

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