Friday, September 30, 2016

पड़ोसन से छेड़छाड़ करने वाले को दो साल कैद

नई दिल्ली
अदालत ने एक व्यक्ति को अपने पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में जबरन घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में ढाई साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि एक महिला झूठा आरोप लगाकर अपनी इज्जत को खतरे में नहीं डालेगी।

गोविंदपुरीके रहने वाले जावेद को सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि सेक्सुअल वायलेंस की पीड़ित ऐसी बात बताने में झिझक महसूस करती है। स्पेशल जज संजीव जैन ने कहा कि हमारी कंजर्वेटिव सोसायटी है। एक जवान, अविवाहित महिला सेक्सुअल असॉल्ट का झूठा आरोप लगाकर अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगाएगी। उसे बहुत शर्म महसूस होने के साथ समाज और रिश्तेदारों द्वारा हीनता से देखे जाने का डर रहता है।

ऐसी महिला के साथ संवेदना और समझदारी दिखाने की बजाय उसे अक्सर कलंकित के तौर पर देखा जाता है। एक महिला, जो सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हुई हो, उससे पब्लिक प्लेस पर शोर मचाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन के मुताबिक, शराब पीने का आदी जावेद 2 मई, 2013 को अपने पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में जबरन घुसा, उसे खींचा और मुंह जकड़कर उसके कपड़े हटाकर रेप करने की कोशिश की। महिला किसी तरह उसे धक्का देकर बचने में कामयाब रही और घर से भाग निकली। जावेद ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया और कहा कि उन दोनों पक्षों के बीच प्रीपेड टैंकर से पानी को लेकर पुरानी दुश्मनी चल रही है। लेकिन अदालत ने आरोपी की दलील को खारिज कर दिया।

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