Monday, August 1, 2016

सरकारी विज्ञापन ठेका मामले में दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को क्लीन चिट

सरकारी विज्ञापनों के लिए एक निजी कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाने को लेकर कथित तौर पर नियमों को धता बताने के एक मामले में दिल्ली के लोकायुक्त ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को क्लिन चिट दे दी है। शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने वेद पहुजा एंड एसोसिएट को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में कथित तौर पर बदलाव कर सरकारी खजाने को 73.28 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। शिकायत के मुताबिक कंपनी को कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और इसे सभी बाहरी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी जबकि कंपनी को सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) या विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार (डीएवीपी) निदेशालय ने अपनी सूची में शामिल नहीं किया था।

लोकायुक्त न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने कहा कि फोरम ने पाया कि मौजूदा कार्यवाही को आगे बढ़ाने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, जिसमें शिकायतकर्ता खुद भी आरोपों पर बल देने के लिए आगे आने को इच्छुक नहीं है और जिसमें कोई भी घटना, दस्तावेज या रिकॉर्ड शिकायतकर्ता के मामले को मजबूत नहीं करते हैं। शीला को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के दो हफ्ते बाद 25 जुलाई को यह आदेश आया है। मामले में नियुक्त किए गए न्यायमित्र ने भी फोरम के समक्ष दलील दी थी कि प्रतिवादी को दोषी ठहराने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है।

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