नई दिल्ली
डीटीसी बस से टक्कर लगने से मारी गई 30 साल की एक महिला के परिवार को मोटर ऐक्सिडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल ने करीब 16 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
ट्राइब्यूनल ने ऐक्सिडेंट में शामिल बस का बीमा करने वाली युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि वह हादसे में मारी गई महिला सुनीता के पति को 15,96,400 रुपए का मुआवजा दे। सुनीता अपने नाबालिग बच्चे को गोद में लेकर बाइक पर पीछे बैठी हुई थीं, तभी बस ने उन्हें टक्कर मारी जिसमें उनकी मौत हो गई।
ट्राइब्यूनल ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह बाइक चला रहे सुनीता के देवर और हादसे में घायल हुई उनकी नाबालिग बेटी को भी 10-10 हजार रुपए का मुआवजा दे। पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए ट्राइब्यूनल ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, एफआईआर और ऐक्सिडेंट स्पॉट के मुआयने के बाद तैयार रिपोर्ट को ध्यान में रखा। उसने कहा कि बाइक चलाने वाले ने लापरवाही नहीं की थी।
डीटीसी बस से टक्कर लगने से मारी गई 30 साल की एक महिला के परिवार को मोटर ऐक्सिडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल ने करीब 16 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
ट्राइब्यूनल ने ऐक्सिडेंट में शामिल बस का बीमा करने वाली युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि वह हादसे में मारी गई महिला सुनीता के पति को 15,96,400 रुपए का मुआवजा दे। सुनीता अपने नाबालिग बच्चे को गोद में लेकर बाइक पर पीछे बैठी हुई थीं, तभी बस ने उन्हें टक्कर मारी जिसमें उनकी मौत हो गई।
ट्राइब्यूनल ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह बाइक चला रहे सुनीता के देवर और हादसे में घायल हुई उनकी नाबालिग बेटी को भी 10-10 हजार रुपए का मुआवजा दे। पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए ट्राइब्यूनल ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, एफआईआर और ऐक्सिडेंट स्पॉट के मुआयने के बाद तैयार रिपोर्ट को ध्यान में रखा। उसने कहा कि बाइक चलाने वाले ने लापरवाही नहीं की थी।
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