Friday, January 29, 2021

Delhi Crime News: FIR में देरी से दुष्कर्म के आरोपित को मिली जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि बच्ची से इस तरह का अपराध होने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज कराने में आठ घंटे की देरी हुई है और ऐसे में आरोपित जमानत का हकदार है।
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