दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि बच्ची से इस तरह का अपराध होने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज कराने में आठ घंटे की देरी हुई है और ऐसे में आरोपित जमानत का हकदार है।
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