Sunday, January 31, 2021

सिनेमाहॉल में आज से सभी सीटों पर बैठकर मूवी देख सकेंगे

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
मूवी हॉल में बैठकर अपनी पसंद की फिल्म देखने की ख्वाहिश आज से पूरी होने जा रही है। सरकार ने सोमवार से देशभर के सिनेमाघरों को पूरी दर्शक क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दे दी है। इससे मूवी हॉल में पहले सी रौनक लौटने की उम्मीद है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रविवार को इस बारे में एसओपी जारी कीं। इसमें कहा गया है कि हॉल में आपस में पर्याप्त दूरी बनाकर रखना, अनिवार्य तौर पर मास्क लगाना, हर स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम को संक्रमणमुक्त करना होगा। भीड़भाड़ से बचने के लिए टिकटों की डिजिटल बुकिंग और अलग-अलग समय पर शो के आयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। हॉल, वेटिंग रूम और कॉमन एरिया के साथ-साथ सिनेमा हॉल या थिएटर के बाहर भी हर वक्त लोगों के बीच 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। वहीं हॉल के प्रवेश द्वार, निकासी द्वार और कॉमन एरिया में टच फ्री मोड में हैंड सैनेटाइजर रखना जरूरी होगा। दर्शकों को जागरूक करने के लिए थिएटर के भीतर व बाहर जगह-जगह 'क्या करें' और 'क्या न करें' के पोस्टर लगाने होंगे।


बता दें कि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने सिनेमाघरों एवं थिएटरों को एक फरवरी से कोविड-19 के नए नियमों का पालन करते हुए अधिक लोगों के साथ परिचालन की अनुमति दी थी। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने आकलन के आधार पर 'अतिरिक्त उपायों के प्रस्ताव' पर गौर कर सकते हैं। एक-दूसरे के बीच शारीरिक संपर्क न्यूनतम करने के लिए डिजिटल लेन-देन से टिकट बुक करना भुगतान का 'तरजीही तरीका' होना चाहिए। टिकट बुकिंग के समय मोबाइल नंबर लिया जाएगा ताकि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान में आसानी हो। एसओपी में कहा गया है, आपस में पर्याप्त दूरी की व्यवस्था के साथ अच्छी खासी संख्या में काउंटर हों ताकि वहां टिकट बुक करने के समय भीड़ न हो। एसओपी के अनुसार सिंगल पर्दे और कई पर्दे वाले सिनेमाहॉल में लगातार शो के बीच पहले से बड़ा अंतराल (इंटरवल) रखा जाए ताकि दर्शकों के आने-जाने के समय भीड़ न हो। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि शो के अलग-अलग समय को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि दर्शकों के आने-जाने के समय को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। इसके अलावा सफाई और कोविड-19 संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है।


हर शो के बाद सिनेमा हॉल को करना होगा सैनिटाइज
दिशानिर्देश के अनुसार सिनेमा मालिकों के लिए बॉक्स ऑफिस, भोजन या अन्य खानपान क्षेत्र, कर्मचारी लॉकर, शौचालय, सार्वजनिक स्थान और बैक ऑफिस की नियमित साफ-सफाई करना और उसे संक्रमणमुक्त करना जरूरी है। अगर सिनेमाहॉल में फिल्म देखने वालों में कोई भी कोविड-19 से संक्रमित पाया जाता है तो पूरे परिसर को संक्रमणमुक्त किया जाएगा। लॉकडाउन के बाद केंद्र ने 15 अक्टूबर, 2020 से दिल्ली समेत सात क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश एवं गुजरात के कई हिस्सों में सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति दी थी और साथ ही 'क्या करें' और 'क्या नहीं करें' की सूची जारी की थी।

सिनेमाहॉल मालिकों ने ली राहत की सांस
प्रड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एमएआई) ने इस फैसले का स्वागत किया। गिल्ड ने ट्वीट किया, 'एक फरवरी से सिनेमाघरों को शत-प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति देने के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हमारे उद्योग को खराब हालत से बाहर निकालने के लिए उठाए गए इस कदम के लिए माननीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और अन्य संबंधित व्यक्तियों के प्रति हम आभार जताते हैं। एमएआई ने भी ट्वीट कर जावडेकर का आभार जताते हुए सांसद सनी देओल का भी आभार जताया।


दर्शकों की जिम्मेदारी
  • पूरे समय फेसकवर शील्ड या फेस मास्क पहनना जरूरी होगा।
  • हर वक्त लोगों को आपस में 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी।
  • सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा।
  • थिएटर परिसर में खांसते या छींकते वक्त चेहरे खासकर मुंह और नाक पर टिश्यू पेपर या रुमाल रखना होगा।
  • इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू पेपर इधर-उधर नहीं फेंक सकते।

मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।


Read more: सिनेमाहॉल में आज से सभी सीटों पर बैठकर मूवी देख सकेंगे