दिल्ली पुलिस ने अपील याचिका दायर कर कहा था कि निचली अदालत ने सभी आरोपियों को आरोप पत्र की हार्ड कॉपी देने के आदेश को आदेश पारित किया। पुलिस ने दलील दी कि आरोप पत्र के 23 खंड हैं और इसे सभी को उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
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