न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तार मुनेश ने अपराध की पूरी कड़ी की जानकारी दी है। सीताराम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है और उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है।
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