Thursday, February 6, 2020

निर्भयाः डेथ वॉरंट की अपील, दोषियों से जवाब तलब

नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया गैंगरेप व मर्डर केस में नए सिरे से डेथ वॉरंट जारी करने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए चारों दोषियों से शुक्रवार तक जवाब मांगा। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने गुरुवार को नए सिरे से डेथ वॉरंट जारी करने के लिए सेशन जज धर्मेंद्र राणा की कोर्ट में याचिका दायर की थी।

उधर, सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को केंद्र की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने जस्टिस एन वी रमना, संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। नटराज ने जस्टिस को बताया कि जेल प्रशासन मामले में दोषियों को फांसी देने में असमर्थ है जबकि उनकी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी गई है और सुधारात्मक याचिकाएं तथा उनमें से तीन की दया याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं। केंद्र ने हाई कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को कहा था कि चारों दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी न कि अलग-अलग। साथ ही कोर्ट ने उन्हें बाकी के बचे कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने के लिए एक हफ्ते की समयसीमा दी। उसने कहा कि अगर दोषी अब से सात दिन के भीतर किसी तरह की याचिका दायर नहीं करते हैं तो संबंधित संस्थान/प्राधिकरण बिना किसी विलंब के कानून के अनुसार मामले से निपट सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि संबंधित अधिकारियों को इस बात के लिए कसूरवार भी ठहराया कि उन्होंने 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभियुक्तों की अपील खारिज किए जाने के बाद डेथ वॉरंट जारी करने के लिए कदम नहीं उठाया।

इससे पहले निचली अदालत ने 31 जनवरी को मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को फांसी दिए जाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।

मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।


Read more: निर्भयाः डेथ वॉरंट की अपील, दोषियों से जवाब तलब