नई दिल्ली
निर्भया रेप केस के चारों दोषियों को फांसी आखिर कब होगी यह शुक्रवार को भी साफ नहीं हुआ। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी की नई तारीख देने से फिलहाल इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अनुमान के हिसाब से डेथ वॉरंट जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने दोषियों को मिले 7 दिनों का भी जिक्र किया।
बता दें कि तिहाड़ ने गुरुवार को अदालत का रुख कर दोषियों के डेथ वॉरंट पर अमल के लिए नई तारीख देने की मांग की थी। इस पर जारी नोटिस पर दोषियों को आज अदालत के सामने अपना रुख रखना था।
कोर्ट में तिहाड़ जेल के अधिकारियों की ओर से एडवोकेट इरफान अहमद पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति तीन दोषियों की दया याचिकाओं को खारिज कर चुके हैं और इस समय चारों में से किसी की भी अर्जी, अपील या याचिका किसी भी अदालत के सामने लंबित नहीं है। दोषी पवन की ओर से सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की गई है। उसके पास दया याचिका का विकल्प भी है।
बता दें कि आज निर्भया केस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। वहां निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के पक्ष में केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई टल गई। अब इसपर मंगलवार यानी 11 फरवरी को सुनवाई होगी।
निर्भया रेप केस के चारों दोषियों को फांसी आखिर कब होगी यह शुक्रवार को भी साफ नहीं हुआ। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी की नई तारीख देने से फिलहाल इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अनुमान के हिसाब से डेथ वॉरंट जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने दोषियों को मिले 7 दिनों का भी जिक्र किया।
बता दें कि तिहाड़ ने गुरुवार को अदालत का रुख कर दोषियों के डेथ वॉरंट पर अमल के लिए नई तारीख देने की मांग की थी। इस पर जारी नोटिस पर दोषियों को आज अदालत के सामने अपना रुख रखना था।
कोर्ट में तिहाड़ जेल के अधिकारियों की ओर से एडवोकेट इरफान अहमद पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति तीन दोषियों की दया याचिकाओं को खारिज कर चुके हैं और इस समय चारों में से किसी की भी अर्जी, अपील या याचिका किसी भी अदालत के सामने लंबित नहीं है। दोषी पवन की ओर से सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की गई है। उसके पास दया याचिका का विकल्प भी है।
बता दें कि आज निर्भया केस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। वहां निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के पक्ष में केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई टल गई। अब इसपर मंगलवार यानी 11 फरवरी को सुनवाई होगी।
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