नई दिल्ली
जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पिछले महीने स्टूडेंट्स पर पुलिस के ऐक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ऐक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करे। दरअसल, जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से याचिका दायर कर पुलिस ऐक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल ने दिल्ली पुलिस से 16 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है। जेएमआईयू छात्रों और स्थानीय लोगों ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ 15 दिसंबर, 2019 को दिल्ली के जामिया नगर में विरोध प्रदर्शन किया था। न्यू फ्रेंडस कॉलोनी में पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों ने चार बसों और दो पुलिस वाहनों को जला दिया था।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था और यूनिवर्सिटी परिसर में घुसने से पहले भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे। पुलिस ने हिंसा में कथित तौर पर शामिल कई लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस पर आरोप है कि वह बिना इजाजत यूनिवर्सिटी परिसर में घुसी है और स्टूडेंट्स पर बलपूर्वक कार्यवाई की।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पिछले महीने स्टूडेंट्स पर पुलिस के ऐक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ऐक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करे। दरअसल, जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से याचिका दायर कर पुलिस ऐक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल ने दिल्ली पुलिस से 16 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है। जेएमआईयू छात्रों और स्थानीय लोगों ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ 15 दिसंबर, 2019 को दिल्ली के जामिया नगर में विरोध प्रदर्शन किया था। न्यू फ्रेंडस कॉलोनी में पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों ने चार बसों और दो पुलिस वाहनों को जला दिया था।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था और यूनिवर्सिटी परिसर में घुसने से पहले भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे। पुलिस ने हिंसा में कथित तौर पर शामिल कई लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस पर आरोप है कि वह बिना इजाजत यूनिवर्सिटी परिसर में घुसी है और स्टूडेंट्स पर बलपूर्वक कार्यवाई की।
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