Friday, October 4, 2019

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संत रविदास मंदिर का समाधान लाएं

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने संत रविदास मंदिर मामले में समाधान के संकेत देते हुए याचिकाकर्ताओं कांग्रेसी नेता अशोक तंवर और प्रदीप जैन से मामले में समाधान लेकर आने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर को गिरा दिया गया था। इसके बाद दिल्ली और आसपास के कई जिलों में जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कांग्रेसी नेता अशोक तंवर और प्रदीन जैन के वकील विकास सिंह ने दलील दी कि मामला मंदिर में पूजा के अधिकार का है। तब बेंच ने कहा कि हम लोगों भावनाओं का सम्मान करते हैं उसके खिलाफ नहीं हैं। इस मामले में बेहतर उपाय के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वह अटॉर्नी जनरल से बात करें और समस्या के समाधान लेकर सामने आएं। कांग्रेस के दो पूर्व सांसदों अशोक तंवर और प्रदीप जैन की ओर से एडवोकेट विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला उठाया और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मंदिर गिराया गया।

ये मंदिर 1509 ईसवी से है और देश भर में 6 करोड़ लोग संत रविदास के अनुयायी हैं। सवाल है कि लोगों के पूजा के अधिकार से उन्हें कैसे विमुख किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि रविदास मंदिर को तोड़ने और वहां जाने पर बैन किया गया है और ये पूजा के अधिकार पर रोक है। मंदिर की जगह पूजा का अधिकार दिया जाए। पूजा का अधिकार मौलिक अधिकार है।

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