नई दिल्ली
अदालत ने पति से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी करने वाली महिला के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मंडावली पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। जज ने इसे अदालत की अवमानना का मामला मानते हुए मंडावली थाने के एसएचओ और जांच अधिकारी को तलब किया है।
अडिशनल सेशन जज ने पति से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी करने वाली महिला के खिलाफ 7 मई 2016 को मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया। अदालत ने थाने के एसएचओ के साथ-साथ जांच अधिकारी को तलब किया है। महिला पहले से शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि वह दो बच्चों की मां भी है। उसने यह बात भी दूसरे पति से छिपाई थी।
कुछ साल पहले 32 साल की महिला की मुलाकात मंडावली में रहने वाले 34 साल के शख्स से हुई। 21 अप्रैल 2015 को दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के समय महिला ने खुद को अविवाहित बताया था। शादी के कुछ समय बाद जब दोनों के बीच अनबन शुरू हुई तो महिला ने पति पर रेप और धमकी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करा दिया। जब बात मेडिकल कराने की आई तो महिला ने मेडिकल जांच कराने से मना कर दिया। महिला ने पति पर लाखों रुपये ठगने का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया। इस समय आरोपी जमानत पर है
अदालत में महिला लाखों रुपये ऐंठने से संबंधित आरोपों की पुष्टि के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। महिला के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि उसके पास लाखों रुपये आए कहां से, जबकि वह कोई काम भी नहीं करती। पीड़ित के वकील ने अदालत में महिला के खिलाफ कई ऐसे सबूत पेश किए जिससे यह साफ हो गया कि महिला न केवल पहले से शादीशुदा है, बल्कि वह दो बच्चों की मां भी है। महिला ने बच्चों को किस हॉस्पिटल में जन्म दिया था, वकील ने यह सब सबूत भी कोर्ट में पेश किए। इन सब सबूतों को देखने के बाद ही अदालत ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस अदालत के आदेश को पिछले तीन साल से टालते हुए आ रही थी। अब जांच अधिकारी को तलब किया गया है।
अदालत ने पति से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी करने वाली महिला के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मंडावली पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। जज ने इसे अदालत की अवमानना का मामला मानते हुए मंडावली थाने के एसएचओ और जांच अधिकारी को तलब किया है।
अडिशनल सेशन जज ने पति से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी करने वाली महिला के खिलाफ 7 मई 2016 को मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया। अदालत ने थाने के एसएचओ के साथ-साथ जांच अधिकारी को तलब किया है। महिला पहले से शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि वह दो बच्चों की मां भी है। उसने यह बात भी दूसरे पति से छिपाई थी।
कुछ साल पहले 32 साल की महिला की मुलाकात मंडावली में रहने वाले 34 साल के शख्स से हुई। 21 अप्रैल 2015 को दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के समय महिला ने खुद को अविवाहित बताया था। शादी के कुछ समय बाद जब दोनों के बीच अनबन शुरू हुई तो महिला ने पति पर रेप और धमकी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करा दिया। जब बात मेडिकल कराने की आई तो महिला ने मेडिकल जांच कराने से मना कर दिया। महिला ने पति पर लाखों रुपये ठगने का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया। इस समय आरोपी जमानत पर है
अदालत में महिला लाखों रुपये ऐंठने से संबंधित आरोपों की पुष्टि के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। महिला के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि उसके पास लाखों रुपये आए कहां से, जबकि वह कोई काम भी नहीं करती। पीड़ित के वकील ने अदालत में महिला के खिलाफ कई ऐसे सबूत पेश किए जिससे यह साफ हो गया कि महिला न केवल पहले से शादीशुदा है, बल्कि वह दो बच्चों की मां भी है। महिला ने बच्चों को किस हॉस्पिटल में जन्म दिया था, वकील ने यह सब सबूत भी कोर्ट में पेश किए। इन सब सबूतों को देखने के बाद ही अदालत ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस अदालत के आदेश को पिछले तीन साल से टालते हुए आ रही थी। अब जांच अधिकारी को तलब किया गया है।
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