नई दिल्ली
ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। इसमें महिला के साथ उसके पति या ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता, अश्लील हरकतें, बदसलूकी, धमकाने, साजिश और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये आरोप उनकी पत्नी की बहन ने लगाए थे। केस दर्ज होने के तीन साल बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और इस आधार पर हाई कोर्ट ने संबंधित केस को रद्द कर दिया।
जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने इकबाल नूर खान की याचिका मंजूर करते हुए यह आदेश सुनाया। इकबाल उस महिला के पति हैं, जिनकी शिकायत पर जामिया नगर थाने की पुलिस ने साल 2016 में उनके और अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज किया था। महिला ने अपनी शिकायत में दोनों पर ही काफी गंभीर आरोप लगाए थे।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, तब शिकायती महिला का अपने पति के साथ विवाद चल रहा था। पति के खिलाफ थाने पहुंची महिला ने अपने जीजा अमानतुल्लाह पर भी गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ट्रायल कोर्ट में केस की कार्यवाही चल ही रही थी कि इसी बीच नूर खान हाई कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट से संबंधित एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनका 29 जनवरी को अपनी पत्नी के साथ समझौता हो गया है जो पिछले तीन साल से उनके साथ ही रह रही है।
महिला ने भी कोर्ट के सामने यही बात दोहराई और कोर्ट में कहा कि वह अपने केस की कार्यवाही को अब जारी रखना नहीं चाहती। अदालत में मौजूद जांच अधिकारी ने भी समझौते की पुष्टि की। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया।
ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। इसमें महिला के साथ उसके पति या ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता, अश्लील हरकतें, बदसलूकी, धमकाने, साजिश और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये आरोप उनकी पत्नी की बहन ने लगाए थे। केस दर्ज होने के तीन साल बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और इस आधार पर हाई कोर्ट ने संबंधित केस को रद्द कर दिया।
जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने इकबाल नूर खान की याचिका मंजूर करते हुए यह आदेश सुनाया। इकबाल उस महिला के पति हैं, जिनकी शिकायत पर जामिया नगर थाने की पुलिस ने साल 2016 में उनके और अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज किया था। महिला ने अपनी शिकायत में दोनों पर ही काफी गंभीर आरोप लगाए थे।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, तब शिकायती महिला का अपने पति के साथ विवाद चल रहा था। पति के खिलाफ थाने पहुंची महिला ने अपने जीजा अमानतुल्लाह पर भी गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ट्रायल कोर्ट में केस की कार्यवाही चल ही रही थी कि इसी बीच नूर खान हाई कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट से संबंधित एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनका 29 जनवरी को अपनी पत्नी के साथ समझौता हो गया है जो पिछले तीन साल से उनके साथ ही रह रही है।
महिला ने भी कोर्ट के सामने यही बात दोहराई और कोर्ट में कहा कि वह अपने केस की कार्यवाही को अब जारी रखना नहीं चाहती। अदालत में मौजूद जांच अधिकारी ने भी समझौते की पुष्टि की। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया।
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