राउज एवेन्यू कोर्ट
अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से जुड़ा एक पेज चलाने वाले व्यक्ति की आपराधिक मानहानि के आरोप में समन किया है।
अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट (एसीएमएम) समर विशाल ने केजरीवाल को 7 अगस्त को मामले में बतौर आरोपी अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है। आदेश जारी करते हुए एसीएमएम ने कहा कि विवादित विडियो में लगाए गए आरोप पहली नजर में मानहानिकारक हैं और शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे के बारे में लग रहे हैं, जो उन्हें सीआरपीसी की धारा 199 के अतंर्गत इससे पीड़ित साबित करते हैं।
इस नतीजे पर पहुंचने के लिए शिकायतकर्ता और उसकी ओर से पेश गवाहों का जरूरी परीक्षण भी किया इसीलिए मामले में प्रतिवादी (अरविंद केजरीवाल) के खिलाफ मानहानि के आरोप में कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं।
अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से जुड़ा एक पेज चलाने वाले व्यक्ति की आपराधिक मानहानि के आरोप में समन किया है।
अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट (एसीएमएम) समर विशाल ने केजरीवाल को 7 अगस्त को मामले में बतौर आरोपी अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है। आदेश जारी करते हुए एसीएमएम ने कहा कि विवादित विडियो में लगाए गए आरोप पहली नजर में मानहानिकारक हैं और शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे के बारे में लग रहे हैं, जो उन्हें सीआरपीसी की धारा 199 के अतंर्गत इससे पीड़ित साबित करते हैं।
इस नतीजे पर पहुंचने के लिए शिकायतकर्ता और उसकी ओर से पेश गवाहों का जरूरी परीक्षण भी किया इसीलिए मामले में प्रतिवादी (अरविंद केजरीवाल) के खिलाफ मानहानि के आरोप में कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं।
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