Friday, July 26, 2019

दिल्ली सीएनजी और पेट्रोल वाली टैक्सी चला सकेंगे 9 साल!

नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर के टैक्सी ड्राइवरों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब सीएनजी और पेट्रोल की गाड़ियों को 5 की बजाय 9 साल की एनओसी मिल सकती है। ईपीसीए ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया है कि सीएनजी क्लीन फ्यूल है। इसी वजह से डीजल की तुलना में इसे अधिक समय तक चलने की छूट दी जानी चाहिए।

अभी तक परिवहन विभाग एआईटीपी (ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट) की गाड़ियों को 5 साल की एनओसी देता है। इसके बाद यह रिन्यू नहीं किया जाता, फिर टैक्सी चाहे डीजल की हो, पेट्रोल की या सीएनजी की। मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद से ही ऐसा हो रहा है। इसकी वजह से टैक्सीवालों को परेशानियां हो रही हैं।

टैक्सी चालकों के अनुसार, इस व्यवस्था के चलते सीएनजी टैक्सियां घाटे का सौदा बन गई हैं। 5 साल पूरा होने के बाद उन्हें अपनी सीएनजी टैक्सियों को काफी कम दामों में बेचना पड़ता है, क्योंकि सीएनजी हर जगह उपलब्ध नहीं है।

इन गाड़ियों को खरीदने में सभी की दिलचस्पी कम हो गई है। जबकि अन्य राज्यों से आने वाली टैक्सियां आकर यहां सर्विस दे रही हैं। ईपीसीए के अनुसार, पिछले कुछ साल से टैक्सी ऑपरेटर लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। इसके बाद हमने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की है। कहा है कि क्लीन फ्यूल होने की वजह से सीएनजी और पेट्रोल की गाड़ियों को 5 की बजाय 9 साल के लिए परमिट दिया जाए।

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