Wednesday, May 1, 2019

गंभीर के खिलाफ याचिका, कोर्ट ने आतिशी से पूछा यह सवाल

नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने आप की पूर्वी दिल्ली से कैंडिडेट आतिशी से पूछा कि कथित रूप से दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में बीजेपी कैंडिडेट गौतम गंभीर के खिलाफ याचिका दायर करने का उनके पास क्या अधिकार है? मेट्रोपॉलिटन विप्लव डबास ने आप नेता को निर्देश दिया कि वह अधिकार को साबित करने के लिए और सबूत पेश करें। कोर्ट ने ऐसा तब कहा जब आतिशी के वकील ने कहा कि यह गौतम गंभीर के खिलाफ प्रथम दृष्टया केस था। कोर्ट ने पूछा, 'इससे आप कैसे प्रभावित हुए? क्या उन्होंने कुछ गलत किया है, आपका क्या स्थान है?'

आतिशी की तरफ से पेश हुई वकील करुणा नंदी ने कोर्ट को बताया कि वह वोट देने के योग्य नहीं है और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अगर वह जीतते भी हैं तो पूर्वी दिल्ली के लोग एक ऐसे सांसद को सिर पर नहीं बिठाएंगे जिसके नजदीकी भविष्य में टिकने की कोई उम्मीद न हो। मतदाताओं को परेशान नहीं करना चाहिए।

कोर्ट अब इस मामले में 6 मई को सुनवाई करेगा। आतिशी के अतिरिक्त वकील मोहम्मद इरशाद ने गुरुवार को गंभीर के खिलाफ याचिका दायर कर आरोप लगाए थे कि उनके पास करोल बाग और राजेंद्र नगर दोनों जगहों के वोटर कार्ड हैं। याचिका में गंभीर पर नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने के भी आरोप लगाए गए थे।

वहीं, आतिशी ने अपनी याचिका में कहा था कि गंभीर की वोटर लिस्ट में पंजीयन संबंधी जानकारी चुनाव आयोग की एनएसवीपी साइट पर उपलब्ध है। याचिका में दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। उल्लेखनीय है कि इन आरोपों के बीच गौतम गंभीर साफ कर चुके हैं कि उनके पास सिर्फ राजेंद्र नगर का वोटर आईडी कार्ड है। उन्होंने आतिशी पर नकारात्मक राजनीति करने के आरोप लगाए थे।

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