नई दिल्ली पीटीआइ। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी दिल्ली में राजा गार्डन फ्लाईओवर के नीचे स्थित एक बैंक्वेट हॉल को 31 मार्च से आगे संचालित करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। जाम की भयावहता के कारण न्यायमूर्ति अर्जुन मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की बेंच ने बैंक्वेट हॉल को राहत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने बताया कि हमने आपको (हॉल) को पहले ही 31 मार्च तक चलाने की अनुमति दे दी थी क्योंकि यह मौसम शादियों का है। इस मौसम में पहले ही लोग बुकिंग कर लेते हैं इस कारण
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