Friday, March 29, 2019

31 मार्च के बाद से नहीं चलेगा बैंक्वेट हॉल: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम दिल्ली में राजा गार्डन फ्लाइओवर के लिए चल रहे बैंक्वेट हॉल को 31 मार्च के बाद संचालन की अनुमति देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। कोर्ट के आदेश के तहत इस बैंक्वेट हॉल को 31 मार्च तक अपना कारोबार बंद करना है क्योंकि इसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहता है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि वह अपने आदेश में निर्धारित 31 मार्च की समय सीमा आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा, ''हमने आपके इस अनुरोध पर 31 मार्च तक इसे चलाने की अनुमति दी कि यह शादियों का मौसम है और अनेक वैवाहिक समारोहों के लिए इसकी बुकिंग हो चुकी है। परंतु हम अब इसकी अवधि आगे नहीं बढ़एंगे क्योंकि हम इस बारे में आपके अनुरोध पर विचार के इच्छुक नहीं हैं।'

शीर्ष अदालत ने बैंक्वेट हॉल का निरीक्षण कराने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान बैंक्वेट हॉल की ओर से पेश वकील ने दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में नीति बनाने तक इसे बंद करने की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। शीर्ष अदालत ने इस महीने के शुरू में अपने आदेश में इस बैंक्वेट हाल को 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिया था।

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