हाई कोर्ट में दाखिल की गई प्रगति रिपोर्ट पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) की फजीहत हो गई। पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना व अन्य के रिश्वतखोरी मामले से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट को अपने ही अधिवक्ता को नहीं दिखाने के जांच एजेंसी के रवैये को हाई कोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आपको अपने ही अधिवक्ता पर भरोसा नहीं है तो यह क्या दिखाता है।
Read more: अपने ही वकील को प्रगति रिपोर्ट नहीं दिखाने पर सीबीआइ पर सवाल