शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर में हाई कोर्ट के 19 जनवरी 2016 के एक फैसले का हवाला दिया है। कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक फीस बढ़ोतरी से पहले निदेशालय से अपना प्रस्ताव जरूर कराएंगे।
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