नई दिल्ली
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पोंटी चड्ढा के भतीजे आशीष चड्ढा की जमानत गुरुवार को मंजूर की। आशीष चड्ढा ने अपनी बेंटले कार से एक ऑटोरिक्शा को टक्कर मार दी थी जिसमें एक विदेशी नागरिक की मौत हो गई थी जबकि तीन लोग घायल हो गए थे।
अडिशनल सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार ने दो लाख रुपए के मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पर आशीष को राहत दी। कल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने असीस की याचिका खारिज कर दी थी। हादसे में तुर्कमेनिस्तान की नागरिक 51 वर्षीय गुलशत अलिजानोवा की मौत हो गई थी और ऑटो चालक रघुबीर सिंह के अलावा तुर्कमेनिस्तान की दो नागरिक अलमा गुल अतायेबा (33) और गुलिया ययाम (55) सोमवार को गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।
पुलिस ने बताया था कि आशीष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया था। असीस कारोबारी पोंटी चड्ढा का भतीजा है। पोंटी चड्ढा और उसके भाई के बीच झगड़े के बाद 2012 में दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई थी। इस दौरान पोंटी चड्ढा और उसका भाई मारे गए थे।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पोंटी चड्ढा के भतीजे आशीष चड्ढा की जमानत गुरुवार को मंजूर की। आशीष चड्ढा ने अपनी बेंटले कार से एक ऑटोरिक्शा को टक्कर मार दी थी जिसमें एक विदेशी नागरिक की मौत हो गई थी जबकि तीन लोग घायल हो गए थे।
अडिशनल सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार ने दो लाख रुपए के मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पर आशीष को राहत दी। कल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने असीस की याचिका खारिज कर दी थी। हादसे में तुर्कमेनिस्तान की नागरिक 51 वर्षीय गुलशत अलिजानोवा की मौत हो गई थी और ऑटो चालक रघुबीर सिंह के अलावा तुर्कमेनिस्तान की दो नागरिक अलमा गुल अतायेबा (33) और गुलिया ययाम (55) सोमवार को गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।
पुलिस ने बताया था कि आशीष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया था। असीस कारोबारी पोंटी चड्ढा का भतीजा है। पोंटी चड्ढा और उसके भाई के बीच झगड़े के बाद 2012 में दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई थी। इस दौरान पोंटी चड्ढा और उसका भाई मारे गए थे।
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