Thursday, February 28, 2019

सरकार की मंजूरी के बिना भी कन्हैया मामले में होगी सुनवाई

नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि यदि दिल्ली सरकार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ 2016 के राजद्रोह मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देती है तो भी वह इसकी सुनवाई की दिशा में आगे बढ़ेगी।

जांच अधिकारी ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत से कहा कि दिल्ली सरकार ने पुलिस को अबतक जरूरी मंजूरी नहीं दी है और न ही उसने कोई जवाब दिया है। अदालत ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की बरसी पर 9 फरवरी, 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से भारत विरोधी नारेबाजी करने को लेकर कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और अन्य के खिलाफ जनवरी में राजद्रोह के आरोप लगाए थे।

यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मंजूरी रद्द किए जाने के बावजूद किया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की शिकायत पर जेएनयू प्रशासन ने इस कार्यक्रम की मंजूरी रद्द कर दी थी। एबीवीपी ने इस कार्यक्रम को राष्ट्रविरोधी बताया था।

मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।


Read more: सरकार की मंजूरी के बिना भी कन्हैया मामले में होगी सुनवाई