Friday, February 22, 2019

चांदनी चौक प्रॉजेक्ट अब रुक नहीं सकता: हाई कोर्ट

नई दिल्ली
चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण का प्रॉजेक्ट लगातार चल रहा है और अब यह प्रॉजेक्ट रुक नहीं सकता। हाई कोर्ट ने प्रॉजेक्ट को लेकर सभी निकायों से कहा कि वे अब इस प्रॉजेक्ट में मदद करें और बेवजह हस्तक्षेप न करें। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) और (डीयूएसी) को खास तौर पर कहा है कि वे अन्य विभागों के साथ मिलकर आ रही समस्या का हल तलाशें और इलाके में पार्किंग को लेकर प्रभावी समाधान करें।

पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक बाजार चांदनी चौक को संवारने का काम 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। इस प्रॉजेक्ट के तहत बाजार को पूरे तौर पर नॉन मोटराइज्ड किया जा रहा है। इसके अलावा अब वहां पैदल यात्री ही चल पाएंगे। इसके अलावा सुविधाओं को सेंट्रल वर्ज में शिफ्ट किया जा रहा है। शाहजहांनाबाद रिडिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (डीयूएसी) की निगरानी और पीडब्ल्यूडी व अन्य विभागों द्वारा बाजार में लगातार काम चल रहा है। खास बात यह है कि हाई कोर्ट इस प्रॉजेक्टकी निगरानी के साथ-साथ लगातार सुनवाई भी कर रहा है। उसने सभी विभागों को कहा है कि वे लगातार काम करते रहें और समस्या आने पर कोर्ट को सूचित करें ताकि उनका समाधान किया जा सके। इसी के तहत प्रॉजेक्टके आला अफसरों ने हाई कोर्ट को सूचित किया था कि आसपास अस्थायी पार्किंग बनाने के लिए समस्याएं आ रही हैं और गांधी मैदान में बन रही मल्टीलेवल पार्किंग को लेकर भी आपत्तियां जताई जा रही हैं। इस मसले पर कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वह एएसआई व डीयूएसी को उचित मदद के लिए कहे।

इस मसले पर हाल में हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब यह प्रॉजेक्ट किसी भी हाल में रुक नहीं सकता है। उसका कारण है कि कई विभाग मिलकर वहां लगातार काम कर रहे हैं। कोर्ट का कहना था कि प्रॉजेक्ट को पूरा करने के लिए विभिन्न विभाग आपस में समन्वय बनाएं रखें और एक-दूसरे की मदद करें। सरकारी वकीलों की ओर से कहा गया था कि आसपास अस्थायी पार्किंग के लिए एएसआई जमीन देने में आनाकानी कर रहा है और वह रिंग रोड या निषादराज मार्ग पर जो अस्थायी पार्किंग स्थल मुहैया कराना चाहता है, उससे कारोबारियों की परेशानियां कम नहीं होने वाली। कोर्ट ने एएसआई को हिदायत दी कि वह इस समस्या के समाधान के लिए दूसरे विभागों के अफसरों के साथ बैठक करे ताकि पार्किंग की परेशानी पर कुछ हद तक रोक लग सके।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि चांदनी चौक की सालों पुरानी गांधी पार्किंग को तोड़कर उसे मल्टीलेवल पार्किंग में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन डीयूएसी का कहना है कि इसे ऊंचा बनाने से इलाके का हेरिटेज प्रभावित होगा। कोर्ट ने कहा कि पार्किंग बहुत जरूरी है, ऐसे में डीयूएसी को सोचना चाहिए कि किस तरह पार्किंग बनाई जा सकती है ताकि लोगों को भी परेशानी न हो और हेरिटेज भी प्रभावित न हो। गौरतलब है कि चांदनी चौक प्रॉजेक्ट का मसला बहुत पुराना है। इसके सौंदर्यीकरण को लेकर कई योजनाएं बनी। आखिर में यह योजना शुरू की गई है। खास बात यह है कि हाई कोर्ट की जस्टिस मुरलीधर की बैंच पिछले 12 साल से चांदनी चौक पर लगातार सुनवाई कर रही है।

मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।


Read more: चांदनी चौक प्रॉजेक्ट अब रुक नहीं सकता: हाई कोर्ट