विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
दिल्ली में नई कार खरीदने पर वन टाइम पार्किंग फीस में की गई भारी बढ़ोतरी को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया है। कमर्शल गाड़ियों की पार्किंग फीस में हर साल बढ़ोतरी किए जाने के ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट के आदेश पर भी रोक लगा दी गई है। ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट ने 21 दिसंबर को आदेश जारी कर कहा था कि 1 जनवरी से नई कारों की खरीद और कमर्शल गाड़ियों से बढ़ी हुई पार्किंग फीस ली जाएगी।
आदेश सामने आने के बाद ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने पार्किंग फीस को लेकर फाइलें तलब कीं। सोमवार को उन्होंने ट्रांसपॉर्ट कमिश्नर को लिखित आदेश देते हुए कहा कि बढ़ी पार्किंग फीस का आदेश तुरंत वापस लिया जाए। मामले को जब तक नए सिरे से नहीं देखा जाता, तब तक कमर्शल और नॉन-कमर्शल गाड़ियों के मालिकों को बढ़ी हुई पार्किंग फीस देने की जरूरत नहीं है।
गहलोत ने कहा है कि ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट केवल एमसीडी के लिए पार्किंग फीस कलेक्ट करता है। एमसीडी के लिए किसी आदेश को लेकर शहरी विकास विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इस तरह के आदेश जारी करने से पहले लॉ डिपार्टमेंट की राय ली जानी चाहिए। ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट ने आदेश जारी करने से पहले मंत्री को भी फाइल नहीं दिखाई। ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट के 21 दिसंबर के आदेश में एनडीएमसी और दिल्ली कैन्टोनमेंट बोर्ड की पार्किंग को लेकर कुछ नहीं लिखा गया था। गहलोत ने कहा इन हालात में बढ़ी पार्किंग फीस का आदेश लागू नहीं हो सकता।
बस ऑपरेटर्स ने की मुलाकात
इस मुद्दे पर सोमवार को एसटीए ऑपरेटर्स एकता मंच के नेतृत्व में बस ऑपरेटर्स ने ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर से मिलकर आदेश को वापस लेने की मांग की थी। मंच के प्रवक्ता श्यामलाल गोला का कहना है कि एमसीडी की ओर से बसों और दूसरी कमर्शल गाड़ियों के लिए कोई पार्किंग स्पेस मुहैया नहीं करवाया जाता। एमसीडी की पार्किंग फीस का मामला कोर्ट में भी चल रहा है।
दिल्ली में नई कार खरीदने पर वन टाइम पार्किंग फीस में की गई भारी बढ़ोतरी को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया है। कमर्शल गाड़ियों की पार्किंग फीस में हर साल बढ़ोतरी किए जाने के ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट के आदेश पर भी रोक लगा दी गई है। ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट ने 21 दिसंबर को आदेश जारी कर कहा था कि 1 जनवरी से नई कारों की खरीद और कमर्शल गाड़ियों से बढ़ी हुई पार्किंग फीस ली जाएगी।
आदेश सामने आने के बाद ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने पार्किंग फीस को लेकर फाइलें तलब कीं। सोमवार को उन्होंने ट्रांसपॉर्ट कमिश्नर को लिखित आदेश देते हुए कहा कि बढ़ी पार्किंग फीस का आदेश तुरंत वापस लिया जाए। मामले को जब तक नए सिरे से नहीं देखा जाता, तब तक कमर्शल और नॉन-कमर्शल गाड़ियों के मालिकों को बढ़ी हुई पार्किंग फीस देने की जरूरत नहीं है।
गहलोत ने कहा है कि ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट केवल एमसीडी के लिए पार्किंग फीस कलेक्ट करता है। एमसीडी के लिए किसी आदेश को लेकर शहरी विकास विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इस तरह के आदेश जारी करने से पहले लॉ डिपार्टमेंट की राय ली जानी चाहिए। ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट ने आदेश जारी करने से पहले मंत्री को भी फाइल नहीं दिखाई। ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट के 21 दिसंबर के आदेश में एनडीएमसी और दिल्ली कैन्टोनमेंट बोर्ड की पार्किंग को लेकर कुछ नहीं लिखा गया था। गहलोत ने कहा इन हालात में बढ़ी पार्किंग फीस का आदेश लागू नहीं हो सकता।
बस ऑपरेटर्स ने की मुलाकात
इस मुद्दे पर सोमवार को एसटीए ऑपरेटर्स एकता मंच के नेतृत्व में बस ऑपरेटर्स ने ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर से मिलकर आदेश को वापस लेने की मांग की थी। मंच के प्रवक्ता श्यामलाल गोला का कहना है कि एमसीडी की ओर से बसों और दूसरी कमर्शल गाड़ियों के लिए कोई पार्किंग स्पेस मुहैया नहीं करवाया जाता। एमसीडी की पार्किंग फीस का मामला कोर्ट में भी चल रहा है।
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Read more: नई कार खरीदने पर ज्यादा पार्किंग फीस लेने का फैसला वापस