अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्ची के साथ घिनौना कृत्य किया गया है। वह जिस गहरे सदमे से गुजर रही है, उसकी भरपाई किसी प्रकार की शारीरिक, चिकित्सीय या भावनात्मक उपायों से की नहीं जा सकती है।
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