Thursday, June 28, 2018

पत्नी को धक्का देने की सजा, हुई जेल

प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली
शराब के नशे में अपनी पत्नी को सीढ़ियों से धक्का देकर गंभीर रूप से जख्मी करने वाले एक व्यक्ति को अदालत ने तीन महीने के कैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपनी हरकत पर पछतावा जताया था जिस ध्यान में रखते हुए अदालत ने सजा में नरम रवैया अपनाया।

अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 308 के तहत गैरइरादतन हत्या की कोशिश के लिए तीन महीने और 12 दिन की सजा सुनाई। यह अवधि वह मुकदमे के दौरान पहले ही जेल में बिता चुका है। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि घटना के तुरंत बाद पीड़िता और उसकी बेटी उससे अलग हो गई।

अडिशनल सेशन जज विवेक कुमार गुलिया ने कहा, ‘दोषी को आईपीसी की धारा 308 (भाग दो) के अपराध का दोषी ठहराया जाता है, जिसके लिए सात साल तक के कैद की सजा का प्रावधान है। दोषी का बेदाग रिकॉर्ड है और ऐसा लगता है कि उसने अपनी आदतें सुधार ली हैं। साथ ही ऐसा भी लग रहा है कि उसे अपनी हरकत पर पछतावा है।'

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