नई दिल्ली
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में नाले जाम होने की समस्या रोकने के बाबत उठाए गए कदमों से जुड़ी रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर दिल्ली सरकार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को निर्देश दिया कि वह 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करे और एक हफ्ते के भीतर जुर्माना जमा करे।
दिल्ली स्थित रजोकरी यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दायर अर्जी पर एनजीटी ने यह आदेश दिया जिसमें दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि वह राष्ट्रीय राजधानी में नाले जाम होने की समस्या दूर करने के लिए कदम उठाएं। अधिकरण ने कहा कि याचिकाकर्ता ने नाले जाम होने की समस्या दूर करने की तत्काल जरूरत बताई थी लेकिन प्रतिवादी दिल्ली सरकार और जिला मजिस्ट्रेट ने जवाब नहीं दिया।
पीठ ने कहा , 'हमने आपत्ति दायर करने के अधिकार को जब्त कर लिया है।' एनजीटी ने कहा कि वह दिल्ली सरकार को बयान दाखिल करने के लिए 10 दिन का वक्त देती है लेकिन पहले 25,000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे। पीठ ने कहा , 'जुर्माना एक हफ्ते के भीतर देना होगा और तभी रजिस्ट्री में जवाब दाखिल करने की इजाजत दी जाएगी।'
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में नाले जाम होने की समस्या रोकने के बाबत उठाए गए कदमों से जुड़ी रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर दिल्ली सरकार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को निर्देश दिया कि वह 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करे और एक हफ्ते के भीतर जुर्माना जमा करे।
दिल्ली स्थित रजोकरी यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दायर अर्जी पर एनजीटी ने यह आदेश दिया जिसमें दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि वह राष्ट्रीय राजधानी में नाले जाम होने की समस्या दूर करने के लिए कदम उठाएं। अधिकरण ने कहा कि याचिकाकर्ता ने नाले जाम होने की समस्या दूर करने की तत्काल जरूरत बताई थी लेकिन प्रतिवादी दिल्ली सरकार और जिला मजिस्ट्रेट ने जवाब नहीं दिया।
पीठ ने कहा , 'हमने आपत्ति दायर करने के अधिकार को जब्त कर लिया है।' एनजीटी ने कहा कि वह दिल्ली सरकार को बयान दाखिल करने के लिए 10 दिन का वक्त देती है लेकिन पहले 25,000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे। पीठ ने कहा , 'जुर्माना एक हफ्ते के भीतर देना होगा और तभी रजिस्ट्री में जवाब दाखिल करने की इजाजत दी जाएगी।'
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