Tuesday, May 29, 2018

जेएनयू उत्पीड़न केसः HC ने जांच के निर्देश दिए

नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को मंगलवार को निर्देश देकर विश्वविद्यालय के एक प्रफेसर पर लगे कथित कदाचार के आरोपों की जांच करने और उन्हें निलंबित करने के संबंध में निर्णय लेने को कहा। प्रफेसर पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। अदालत ने कहा कि अगर पहली नजर में कदाचार की बात सामने आती हो तो आईसीसी को विश्वविद्यालय के कुलपति को उपयुक्त अनुशंसाएं भेजनी चाहिए और तीन हफ्ते के भीतर अदालत में एक रिपोर्ट भी दाखिल करानी चाहिए।

जस्टिस राजीव शकधर ने प्रफेसर अतुल जौहरी को यूनिवर्सिटी परिसर के ऐसे किसी भी छात्रावास के संरक्षक का प्रभार नहीं लेने का निर्देश दिया है जिसमें छात्राएं रहती हों और याचिका दायर कराने वाली छात्राओं और संभावित प्रत्यक्षदर्शियों से संपर्क नहीं करने को कहा है। अदालत ने निर्देश दिया , 'संपर्क करने की स्थिति में , कुलपति प्रफेसर को पद से हटाने के बारे में विचार कर सकते हैं।'

अदालत कई छात्राओं द्वारा दाखिल कराई गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रफेसर को निलंबित करने और परिसर में प्रवेश नहीं देने की मांग की गई। प्रफेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप में आठ प्राथमिकियां दर्ज कराई गई हैं। इस याचिका में छात्र - छात्राओं के लिए सुरक्षित कार्य माहौल उपलब्ध कराने का प्रावधान भी करने को कहा गया।

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