नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी कर अपने अफसरों से कहा है कि सरकारी काम के लिए मिलने वाली गाड़ी का इस्तेमाल पर्सनल काम के लिए न किया जाए। अफसरों को हर महीने 20 तारीख तक अकाउंट्स ब्रांच को अंडरटेकिंग देनी होगी। इसमें बताना होगा कि उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी काम के लिए किया।
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कुछ अफसर घर पर आने-जाने के लिए भी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल में ला रहे थे, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया। डिपार्टमेंट ने पाया कि वे अफसर निजी काम में सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे और उसके बाद भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्लेम कर रहे थे। नियमों के मुताबिक, अधिकारी सरकारी गाड़ी का सिर्फ निजी इस्तेमाल नहीं कर सकते।
बीते महीने दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों से जानकारी मांगी थी कि हर विभाग में कितनी गाड़ियां दी गई हैं। उन पर कितना खर्च आता है। ऑफिस के काम में कितनी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। फाइनैंस डिपार्टमेंट को यह सारी जानकारी दी जानी थी।
दिल्ली सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी कर अपने अफसरों से कहा है कि सरकारी काम के लिए मिलने वाली गाड़ी का इस्तेमाल पर्सनल काम के लिए न किया जाए। अफसरों को हर महीने 20 तारीख तक अकाउंट्स ब्रांच को अंडरटेकिंग देनी होगी। इसमें बताना होगा कि उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी काम के लिए किया।
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कुछ अफसर घर पर आने-जाने के लिए भी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल में ला रहे थे, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया। डिपार्टमेंट ने पाया कि वे अफसर निजी काम में सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे और उसके बाद भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्लेम कर रहे थे। नियमों के मुताबिक, अधिकारी सरकारी गाड़ी का सिर्फ निजी इस्तेमाल नहीं कर सकते।
बीते महीने दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों से जानकारी मांगी थी कि हर विभाग में कितनी गाड़ियां दी गई हैं। उन पर कितना खर्च आता है। ऑफिस के काम में कितनी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। फाइनैंस डिपार्टमेंट को यह सारी जानकारी दी जानी थी।
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