नई दिल्ली
सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को शुक्रवार को हाई कोर्ट से वापस ले लिया। डीडीसीए विवाद के सिलसिले में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा उनके खिलाफ दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत के आदेशों को केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि डीडीसीए में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में जेटली के खिलाफ अपने बयानों के लिए माफी मांग लेने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया था। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आप संयोजक की अपीलों का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। इस दलील पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस ए. के. पाठक ने याचिकाओं को वापस लेने की इजाजत देते हुए खारिज कर दिया।
निचली अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल को समन जारी किया था और समन को रद्द करने के आग्रह को लेकर सीएम ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। मामले को सुलझा लेने संबंधी एक जॉइंट एप्लिकेशन दायर किए जाने के बाद निचली अदालत ने तीन अप्रैल को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के चार अन्य नेताओं राघव चड्डा, संजय सिंह, आशुतोष और दीपक वाजपेई को बरी कर दिया था। इस मामले में कुमार विश्वास ने अब तक माफी नहीं मांगी है और इसलिए उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को शुक्रवार को हाई कोर्ट से वापस ले लिया। डीडीसीए विवाद के सिलसिले में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा उनके खिलाफ दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत के आदेशों को केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि डीडीसीए में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में जेटली के खिलाफ अपने बयानों के लिए माफी मांग लेने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया था। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आप संयोजक की अपीलों का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। इस दलील पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस ए. के. पाठक ने याचिकाओं को वापस लेने की इजाजत देते हुए खारिज कर दिया।
निचली अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल को समन जारी किया था और समन को रद्द करने के आग्रह को लेकर सीएम ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। मामले को सुलझा लेने संबंधी एक जॉइंट एप्लिकेशन दायर किए जाने के बाद निचली अदालत ने तीन अप्रैल को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के चार अन्य नेताओं राघव चड्डा, संजय सिंह, आशुतोष और दीपक वाजपेई को बरी कर दिया था। इस मामले में कुमार विश्वास ने अब तक माफी नहीं मांगी है और इसलिए उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।
Read more: AK ने लोअर कोर्ट के खिलाफ याचिका वापस ली