Tuesday, March 6, 2018

अयोग्य घोषित किए गए AAP विधायकों की सैलरी रोकी गई

नई दिल्ली
लाभ का पद मामले में अयोग्य घोषित कर दिए गए आप के 20 विधायकों की सैलरी रोक दी गई है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने मंगलवार को बताया कि इसके अतिरिक्त उन्हें दी जा रहीं दूसरी सुविधाएं भी रोक लगी गई हैं।

गोयल ने बताया, 'चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए गए आप के 20 विधायकों की सैलरी रोक दी गई है। उन्हें फरवरी की सैलरी नहीं दी गई है।' सूत्रों ने बताया कि अन्य सुविधाएं जो विधायकों को दी गई हैं वह सचिवालय द्वारा रोक दी गई हैं। सैलरी और अन्य भत्तों के साथ विधायकों को हर महीने 90,000 रुपये मिलते हैं।

उल्लेखनीय है कि 20 विधायकों ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले 24 जनवरी को हाई कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य करार देने के केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन चुनाव आयोग से यह जरूर कहा गया था कि वह उन सीटों पर चुनाव के तारीखों की घोषणा से फिलहाल बचें।

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