Friday, February 2, 2018

धौलाकुआं गैंगरेपः 5 दोषियों की सजा बरकरार

नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में धौलाकुआं में पूर्वोत्तर की रहने वाली 30 वर्षीय बीपीओ कर्मी के साथ गैंगरेप मामले में पांच दोषियों को सुनाई जा गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस पी एस तेजी की पीठ ने पांच दोषियों की अपीलों को खारिज कर दिया और कहा कि न केवल पीड़िता की गवाही पर्याप्त थी, बल्कि उसके साथ रहे दोस्त और उसके नियोक्ता ने भी उसके बयान की पुष्टि की।

पीठ ने उस्मान उर्फ काले, शमशाद उर्फ खुटकन, शाहिद उर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली और कमरुद्दीन उर्फ मोबाइल को जेल की सजा सुनाई। ये सभी हरियाणा के मेवात क्षेत्र के निवासी हैं। पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष दोषियों के खिलाफ सभी आरोपों को साबित करने में सफल रहा है जो अपनी अपील के समर्थन में कोई आधार पेश नहीं कर सके।

पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित किया था कि 23-24 नवंबर, 2010 की दरमियानी रात को पांच लोगों ने दक्षिण दिल्ली के मोती बाग इलाके में शर्मा ऑटोमोबाइल्स के पास से पीड़िता का अपहरण कर लिया और उसे एक पिक-अप वाहन में ले जाकर चलती गाड़ी में उसके साथ रेप किया। पीड़िता उसके बाद मिजोरम में अपने घर चई गई।

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