हाई कोर्ट ने कहा कि यदि नियमों के मुताबिक भर्ती परीक्षा के तहत ही शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है तो फिर इसके बगैर अतिथि शिक्षकों को नियमित कैसे किया जा सकता है।
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