कोई जानबूझकर आइएमईआइ नंबर को हटाता है या उसमें कोई बदलाव करता है तो उसके खिलाफ पुलिस और केंद्रीय या राज्य की एजेंसियां टेलीग्राफ कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती हैं।
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