Thursday, September 28, 2017

नशे की दवाओं के 50 हजार कैप्सूल रिकवर!

नई दिल्ली
दवाओं की होलसेल मार्केट भागीरथ पैलेस में अवैध दवाओं का जखीरा मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि रिकवर ड्रग्स में लगभग उन दवाओं के भी 50 हजार कैप्सूल जब्त हुए हैं, जिनकी नशे के बाजार में भारी डिमांड है।

यह खुलासा ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के आधिकारिक सूत्रों ने किया है, जिनकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने कल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल एक कारोबारी पर नामजद एफआईआर हुई है, अन्य की तलाश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम ने भागीरथ पैलेस की राम गली में रेड की। जहां एक दुकान में भारी मात्रा में अवैध दवाएं रिकवर की गईं, जिनका दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं था। ड्रग्स डिपार्टमेंट के सूत्रों का कहना है कि उन दवाओं में नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल थीं, जिन्हें बिना लाइसेंस स्टॉक करना बेहद गंभीर मामला है। नशे के बाजार में उन दवाओं की मोटी कीमत मिलती है, जिसके लालच में दवा व्यवसायी अवैध कारोबार करते हैं।

डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर केसी अग्रवाल ने कार्रवाई की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मौके से 12 ड्रग्स की आइटम्स सील की गईं, जिनमें भारी मात्रा में नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल थीं। डिपार्टमेंट की रेड करीब एक सप्ताह पहले हुई थी, जिस पर कल कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इस मामले में अन्य लोगों के भी शामिल होने की आशंका है। कानून के जानकारों के अनुसार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सेक्शन 27 (बी) (2) 28 के तहत अवैध दवाओं के कारोबार में कम से कम तीन साल की सजा का प्रावधान है, जो पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही कम से कम 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। यह गैर जमानती धारा है।

सीलमपुर में बिना लाइसेंस शैंपू बनाने की फैक्ट्री पर रेड

सूत्रों के अनुसार बीती रात ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सीलमपुर में बिना लाइसेंस शैंपू बनाने की फैक्ट्री पर रेड की है, जिसमें सुबह तक कार्रवाई जारी थी। मौके से भारी मात्रा शैंपू जब्त किया गया है।

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