नई दिल्ली
डीडीए हाउसिंग स्कीम को मिल रहे ठंडे रिस्पॉन्स के बाद बुधवार देर रात डीडीए ने इस स्कीम में अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। अभी तक यह तिथि 11 अगस्त थी। वहीं सरेंडर चार्ज में भी डीडीए ने भारी कटौती की है। संभावना जताई जा रही है कि अब बैंक रजिस्ट्रेशन मनी के फाइनेंस के लिए आगे आएंगे और स्कीम के तहत लोगों को अप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं आएगी।
स्कीम को लेकर बुधवार सुबह से ही डीडीए में गहमागहमी रही। देर शाम तक एलजी अनिल बैजल के साथ डीडीए अधिकारियों की मीटिंग चलती रही। इस स्कीम के तहत 12072 फ्लैट्स उतारे गए हैं। इनमें एचआईजी के 87, एमआईजी के 404, एलआईजी के 11197 और जनता फ्लैट्स 384 हैं। इन फ्लैट्स के लिए अब तक महज 8000 रजिस्ट्रेशन ही हुए हैं। इनमें भी अधिकांश एचआईजी और एमआईजी के लिए हैं।
डीडीए के अनुसार डिमांड कम अलॉटमेंट ड्रा होने के पंद्रह दिन बाद तक अब फ्लैट को सरेंडर करने पर कोई सरेंडर चार्ज नहीं लगेगा। पहले इसके तहत 25 पर्सेंट का सरेंडर चार्ज था। वहीं डिमांड कम अलॉटमेंट ड्रा के 16वें से 30 दिन में सरेंडर करने पर महज 10 पर्सेंट का ही सरेंडर चार्ज लगेगा। इसके बाद सरेंडर करने पर पूर्व की तरह ही 50 पर्सेंट राशि जब्त होगी। वहीं 91 डे के बाद सरेंडर करने पर व्यक्ति की पूरी राशि जब्त हो जाएगी।
अभी तक इस स्कीम के लिए 8000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से 70 पर्सेंट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुए हैं। महज 30 पर्सेंट रजिस्ट्रेशन ही ऑफलाइन हुए हैं। स्कीम को रिस्पॉन्स दिलाने के लिए डीडीए ने इस बार कई प्रयास किए हैं। पहली बार डीडीए प्राइवेट बिल्डरों की तरह अपने फ्लैट्स लोगों को दिखा रही है। इसके लिए हर क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी हुई है। वहीं फ्लैट्स की खूबियां भी लोगों को बताई जा रही हैं। यहां तक की डीडीए ने बैंकों के साथ ही इस बार कई बार बात की ताकि फाइनेंस के लिए वह आगे आएं। डीडीए के प्रिंसिपल कमिश्नर (लेंड एंड हाउसिंग) जेपी अग्रवाल ने बताया कि तिथि 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। वहीं सरेंडर चार्ज में भी काफी कमी की गई है। उम्मीद है कि अब बैंकों को रजिस्ट्रेशन मनी के लिए फाइनेंस करने में कोई परेशानी नहीं आएगी।
कितना कटेगा सरेंडर चार्ज
ड्रॉ के बाद 15 दिन में सरेंडर करने पर चार्ज - शून्य
ड्रॉ के बाद 16वें से 30 दिन तक सरेंडर करने पर चार्ज - 10 पर्सेंट
ड्रॉ के बाद 31वें दिन से 90 दिन तक सरेंडर करने पर चार्ज - 50 पर्सेंट
ड्रॉ के 91वें दिन व इसके बाद सरेंडर करने पर चार्ज - पूरी राशि जब्त
कितना है रजिस्ट्रेशन चार्ज
जनता और एलआईजी फ्लैट्स के लिए - एक लाख रुपये
एमआईजी और एचआईजी के लिए - दो लाख रुपये
डीडीए हाउसिंग स्कीम को मिल रहे ठंडे रिस्पॉन्स के बाद बुधवार देर रात डीडीए ने इस स्कीम में अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। अभी तक यह तिथि 11 अगस्त थी। वहीं सरेंडर चार्ज में भी डीडीए ने भारी कटौती की है। संभावना जताई जा रही है कि अब बैंक रजिस्ट्रेशन मनी के फाइनेंस के लिए आगे आएंगे और स्कीम के तहत लोगों को अप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं आएगी।
स्कीम को लेकर बुधवार सुबह से ही डीडीए में गहमागहमी रही। देर शाम तक एलजी अनिल बैजल के साथ डीडीए अधिकारियों की मीटिंग चलती रही। इस स्कीम के तहत 12072 फ्लैट्स उतारे गए हैं। इनमें एचआईजी के 87, एमआईजी के 404, एलआईजी के 11197 और जनता फ्लैट्स 384 हैं। इन फ्लैट्स के लिए अब तक महज 8000 रजिस्ट्रेशन ही हुए हैं। इनमें भी अधिकांश एचआईजी और एमआईजी के लिए हैं।
डीडीए के अनुसार डिमांड कम अलॉटमेंट ड्रा होने के पंद्रह दिन बाद तक अब फ्लैट को सरेंडर करने पर कोई सरेंडर चार्ज नहीं लगेगा। पहले इसके तहत 25 पर्सेंट का सरेंडर चार्ज था। वहीं डिमांड कम अलॉटमेंट ड्रा के 16वें से 30 दिन में सरेंडर करने पर महज 10 पर्सेंट का ही सरेंडर चार्ज लगेगा। इसके बाद सरेंडर करने पर पूर्व की तरह ही 50 पर्सेंट राशि जब्त होगी। वहीं 91 डे के बाद सरेंडर करने पर व्यक्ति की पूरी राशि जब्त हो जाएगी।
अभी तक इस स्कीम के लिए 8000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से 70 पर्सेंट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुए हैं। महज 30 पर्सेंट रजिस्ट्रेशन ही ऑफलाइन हुए हैं। स्कीम को रिस्पॉन्स दिलाने के लिए डीडीए ने इस बार कई प्रयास किए हैं। पहली बार डीडीए प्राइवेट बिल्डरों की तरह अपने फ्लैट्स लोगों को दिखा रही है। इसके लिए हर क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी हुई है। वहीं फ्लैट्स की खूबियां भी लोगों को बताई जा रही हैं। यहां तक की डीडीए ने बैंकों के साथ ही इस बार कई बार बात की ताकि फाइनेंस के लिए वह आगे आएं। डीडीए के प्रिंसिपल कमिश्नर (लेंड एंड हाउसिंग) जेपी अग्रवाल ने बताया कि तिथि 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। वहीं सरेंडर चार्ज में भी काफी कमी की गई है। उम्मीद है कि अब बैंकों को रजिस्ट्रेशन मनी के लिए फाइनेंस करने में कोई परेशानी नहीं आएगी।
कितना कटेगा सरेंडर चार्ज
ड्रॉ के बाद 15 दिन में सरेंडर करने पर चार्ज - शून्य
ड्रॉ के बाद 16वें से 30 दिन तक सरेंडर करने पर चार्ज - 10 पर्सेंट
ड्रॉ के बाद 31वें दिन से 90 दिन तक सरेंडर करने पर चार्ज - 50 पर्सेंट
ड्रॉ के 91वें दिन व इसके बाद सरेंडर करने पर चार्ज - पूरी राशि जब्त
कितना है रजिस्ट्रेशन चार्ज
जनता और एलआईजी फ्लैट्स के लिए - एक लाख रुपये
एमआईजी और एचआईजी के लिए - दो लाख रुपये
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