Thursday, August 10, 2017

पतली पन्नी बैन, नियम तोड़ा तो लगेगा 5000 का जुर्माना

वरिष्ठ संवाददाता, नई दिल्ली
नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) ने राजधानी में 50 माइक्रॉन से पतली प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह के प्लास्टिक को रखने वालों से 5000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा वसूलने का भी निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार को भी एक हफ्ते के भीतर ऐसे प्लास्टिक को जब्त करने को कहा गया है। बाजारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही प्लास्टिक की पन्नियों को एनजीटी ने पर्यावरण के साथ आम जनता की सेहत और जानवरों के लिए भी नुकसानदायक माना है।

एनजीटी ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि ऐसे प्लास्टिक की बिक्री, स्टोरेज और दुकानों में इस्तेमाल न हों।

17 राज्यों में पहले से बैन
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने मंगलवार को ही लोकसभा में जानकारी दी थी कि देश के 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने प्लास्टिक कैरी बैग बनाने, बेचने और उसके इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है।

डिस्पोजेबल पर पहले ही प्रतिबंध
एनजीटी ने पिछले साल दिल्ली-एनसीआर में डिस्पोजेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाया था। साथ ही, कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कचरे को फेंकने के लिए सब्जी बेचने वालों और बूचड़खानों को 10,000 रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी। यह 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हुआ था।

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