Tuesday, July 4, 2017

...तो दिल्ली में रहने की जगह नहीं बचेगी: HC

नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में कब्रिस्तान और श्मशान क्षेत्र फैल रहा है उससे आने वाले दिनों में रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। अवैध निर्माण को लेकर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। अदालत ने संबंधित अथॉरिटी से कहा है कि वह पता करे कि विदेशों में किस तरह से शवों का अंतिम संस्कार होता है।

हाई कोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरि शंकर की बेंच ने कहा कि दिल्ली में जनसंख्या बढ़ रही है। इसी अनुपात में लोगों की मौत भी होती है, लेकिन जमीन उतनी ही है। उन्होंने का कि जिस तरह कब्रिस्तान बढ़ रहे हैं वैसे में तो आने वाले दिनों में जगह नहीं बचेगी कि लोग रह सकें। सिर्फ कब्र और मजार रह जाएंगे।

बेंच ने कहा कि लोगों के रहने के लिए शहर की मदद की जाए। तमाम तरह की अवैध गतिविधियां कब्रिस्तान और श्मशान में चलती हैं। सुंदर नगर में अमीर खुसरो पार्क के पास अवैध निर्माण के मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की।

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