नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे पब्लिक टॉइलट बनाए जाने को लेकर एमसीडी से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नॉर्थ एमसीडी को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि लोगों की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है।
अदालत ने कहा कि ट्रांसफार्म के नीचे टॉइलट कैसे बनाया जा सकता है? क्या आपके पास एक्सपर्ट नहीं हैं? क्या राजधानी दिल्ली के लिए कोई बिल्डिंग बायलॉज नहीं है। अदालत ने 18 मई तक एमसीडी से रिपोर्ट देने को कहा है। अदालत ने टॉइलट बनाए जाने पर रोक लगा दी है। इस मामले में सुल्तानपुरी के लोगों की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे टॉइलट बनाया जा रहा है, इससे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ेगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे पब्लिक टॉइलट बनाए जाने को लेकर एमसीडी से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नॉर्थ एमसीडी को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि लोगों की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है।
अदालत ने कहा कि ट्रांसफार्म के नीचे टॉइलट कैसे बनाया जा सकता है? क्या आपके पास एक्सपर्ट नहीं हैं? क्या राजधानी दिल्ली के लिए कोई बिल्डिंग बायलॉज नहीं है। अदालत ने 18 मई तक एमसीडी से रिपोर्ट देने को कहा है। अदालत ने टॉइलट बनाए जाने पर रोक लगा दी है। इस मामले में सुल्तानपुरी के लोगों की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे टॉइलट बनाया जा रहा है, इससे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ेगी।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।
Read more: ट्रांसफार्मर के नीचे टॉइलट बनाने पर कोर्ट की फटकार