बहू ने अपनी याचिका में कहा है कि निचली अदालत ने उसे घर की बेटी मानते हुए अपना निर्णय सुनाया है, जबकि वह इस घर की बहू है। बहू घर के बेटे, बेटी की श्रेणी में नहीं आती है।
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