Sunday, April 2, 2017

आरटीआइ अर्जी पेंशनर की जायज मांग, 48 घंटे के भीतर हो निपटारा

केंद्रीय सूचना आयोग ने पेंशन संबंधी अर्जियों का 48 घंटे के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि आरटीआइ अर्जी एक पेंशनर की जायज मांग है।
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