Tuesday, February 21, 2017

इरानी मामले में CIC के आदेश पर HC की रोक

विशेष संवाददाता, हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईसी के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है जिसमें सीआईसी ने सीबीएसई को आदेश दिया था कि वह केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी की 10वीं और 12वीं क्लास के रेकॉर्ड के इंस्पेक्शन की इजाजत दे। सीआईसी ने इस मामले में 17 जनवरी को आदेश पारित किया था। हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी है।

हाई कोर्ट में सीबीएसई की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि इरानी के स्कूल रेकॉर्ड को आरटीआई के जरिए पब्लिक करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ये जानकारी तीसरे पक्ष की होगी। हाई कोर्ट ने इस मामले में आरटीआई ऐक्टिविस्ट को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

आरटीआई ऐक्टिविस्ट की अर्जी पर सीआईसी ने सीबीएसई को इसके लिए निर्देश जारी किया था। अदालत ने मामले में सीआईसी के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की है।

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