नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सर्कुलर जारी कर 24 घंटे के भीतर लापता बच्चों की जानकारी वेब पोर्टल पर जारी करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर पुलिस वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कमिश्नर ने लापता बच्चे की जानकारी सार्वजनिक किया जाना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के मुताबिक इस प्रावधान के किसी उल्लंघन को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके तहत 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर छह माह की जेल हो सकती है।
24 अक्टूबर को जारी किए गए इस सर्कुलर में कहा गया है कि यह आदेश जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट 2015 का हिस्सा है और इसके तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। इस सर्कुलर के बारे में दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को भी जानकारी दी है। जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट के मुताबिक लापता बच्चे को 'देखभाल और सुरक्षा की जरूरत' के दायरे में रखा जाएगा।
सर्कुलर के मुताबिक जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में स्पेशल प्रोविजन हैं, जिनमें किसी बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट को जारी करना अनिवार्य किया गया है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर संबंधित पुलिसकर्मियों को छह माह की कैद या फिर आर्थिक दंड झेलना पड़ सकता है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सर्कुलर जारी कर 24 घंटे के भीतर लापता बच्चों की जानकारी वेब पोर्टल पर जारी करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर पुलिस वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कमिश्नर ने लापता बच्चे की जानकारी सार्वजनिक किया जाना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के मुताबिक इस प्रावधान के किसी उल्लंघन को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके तहत 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर छह माह की जेल हो सकती है।
24 अक्टूबर को जारी किए गए इस सर्कुलर में कहा गया है कि यह आदेश जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट 2015 का हिस्सा है और इसके तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। इस सर्कुलर के बारे में दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को भी जानकारी दी है। जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट के मुताबिक लापता बच्चे को 'देखभाल और सुरक्षा की जरूरत' के दायरे में रखा जाएगा।
सर्कुलर के मुताबिक जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में स्पेशल प्रोविजन हैं, जिनमें किसी बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट को जारी करना अनिवार्य किया गया है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर संबंधित पुलिसकर्मियों को छह माह की कैद या फिर आर्थिक दंड झेलना पड़ सकता है।
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