Monday, October 3, 2016

कुत्ते ने बच्चे को काटा, मालकिन पर मुकदमा

नई दिल्ली
एक सोसायटी के पार्क में पालतू कुत्ते ने छह साल के बच्चे को काट लिया। बच्चे की दादी कुत्ते की मालकिन से शिकायत करने गईं तो वह ज्यादा 'खूंखार' निकलीं। आरोप है कि उन्होंने वृद्ध महिला को गालियां दीं और धमकाया कि उनका कुत्ता ऐसे ही घूमेगा, जो करना है, कर लो।

इस शिकायत पर गीता कॉलोनी पुलिस ने कुत्ता मालकिन के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 289 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह सेक्शन न सिर्फ पशुओं की हिफाजत करने, बल्कि पशुओं का पालन करने के साथ उनसे लोगों की सुरक्षा का भी खयाल रखने से संबंधित है। कानून के जानकारों के अनुसार, यदि कोई अपने पालतू पशु का ध्यान नहीं रखता और उस पशु से किसी व्यक्ति की जान को खतरा होता है या चोट पहुंचती है तो इस सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसी तरह यदि मालिक की लापरवाही से पशु को कोई नुकसान होता है, तो भी इसी सेक्शन में कार्रवाई होती है। इसके तहत छह महीने तक कैद या एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं।

घटना कल शाम गीता कॉलोनी के मयूर ध्वज अपार्टमेंट में हुई। यहां एक फ्लैट में गीता घई परिवार समेत किराए पर रहती हैं। कल शाम 5:30 बजे उनका पोता सोसायटी के पार्क में खेल रहा था। वहीं एक पालतू कुत्ते ने उसके पैर में काट लिया। बच्चा रोता हुआ घर पहुंचा। बच्चे की दादी उसी सोसायटी में रहने वाली कुत्ते की मालकिन से शिकायत करने गईं। आरोप है कि कुत्ता मालकिन ने उन्हें गालियां दीं। बोलीं, हमारा कुत्ता ऐसे ही खुला घूमेगा, आप जो चाहो कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके रवैये को देखते हुए गीता घई ने 100 नंबर पर कॉल कर दी। पुलिस ने उनके बयान पर केस दर्ज कर लिया।

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