Wednesday, August 3, 2016

UPSC: दिव्यांग की याचिका SC ने मानी

नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने UPSC सिविल सेवा के सभी चरणों की परीक्षा पास करने वाली दिव्यांग महिला की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी की पीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) द्वारा दिए गए आदेश में संशोधन करते हुए कहा, वह 'सिविल सेवा परीक्षा-2012 के तहत भारतीय विदेश सेवा के आवंटन...नियुक्ति के लिए पात्र है।'

श्वेता बंसल ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उस आदेश को भी खारिज करने का अनुरोध किया है जिसमें अधिकरण ने उनकी पसंद की सेवा आवंटित करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया

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